झांसी। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से ग्रामीण अंचलों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों, बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रोकने तथा अधिक से अधिक रोजगार के अवसर गांवों में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलायी जाती है।
जनपद झांसी के लिए वर्ष 2024-25 में कुल 11 इकाई एवं वित्तीय रुपये 55 लाख, रोजगार 220 का लक्ष्य शासन से मिला है।झांसी के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर ने बताया कि इस योजना के अर्न्तगत सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन करना होगा। शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से प्राप्त धनराशि से उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक, को जिला योजना के अर्न्तगत पूंजीगत ऋण पर समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।
योजना के अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए तथा गांव में अपना उद्यम लगाना चाहता हो। आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। वह अपना आवेदन पत्र www.upkvib.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, प्रधान द्वारा जारी जनसंख्या, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट तथा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि आवश्यक प्रपत्र हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी में सम्पर्क किया जा सकता है ।