लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वयं और परिवार सहित अपने समर्थकों पर लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। अपने अधिवक्ता के माध्यम से मौर्य ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने जिस मामले में वारंट जारी किया है, वह केस ही फर्जी है। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की अदालत में दिनांक 12 अप्रैल 2024 को ढाई घंटे की सुनवाई और बहस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में यह भी कहा है कि दीपक कुमार स्वर्णकार बनाम संघमित्रा मौर्य मामले में आरोपियों को बेल कराने की भी एडवाइज नहीं दी जा सकती। उक्त मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से अगली डेट 5 मई 2024 नियत की गई है जिस पर विशेष परिस्थितियों में 18 मई 2024 को भी सुनवाई संभव है। यह जानकारी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजेश तिवारी ने दी।